उज्जैन की मस्जिद में लोगों को इकट्ठा कर मौलवी ने नमाज पढ़वाई, एफआईआर

लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बुधवार रात मस्जिद में नमाज पढ़वा रहे मौलवी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 25 से 30 लोगों को बाहर निकाला और मस्जिद का ताला लगवाया। इन्हीं धाराओं में सिंगर कनिका कपूर पर भी लखनऊ में केस दर्ज हुआ था।


घटना बुधवार रात 8.30 बजे की है। प्रशासन को आगर रोड स्थित गांधीनगर में मोहम्मद मस्जिद में लोगों को इकट्ठा कर नमाज पढ़ाने की सूचना मिली। मौके पर चिमनगंज मंडी पुलिस को बुलाया गया। मंडी थाना टीआई जितेंद्र भास्कर बल समेत गांधीनगर पहुंचे। यहां मस्जिद के भीतर 25 से 30 लोग नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने सख्ती के साथ सभी को बाहर किया। नमाज पढ़वाने वाले मौलवी हाजी मोहम्मद युनूस वफाती खान पुलिस की समझाइश पर बहस करने लगा।


प्लेग के लिए बनाया था कानून



  • 123 साल पहले प्लेग पर काबू पाने के लिए अंग्रेजों ने 1897 में महामारी अधिनियम बनाया था।

  • धारा 296 व 270 बीमारी को फैलाने के लिए गैर जिम्मेदाराना कृत्य करना है, जिसमें 6 महीने की सजा अथवा जुर्माना या दोनों है।

  • धारा 271 नियम की अवहेलना कर संक्रमण को फैलाना है। इसमें 6 माह की सजा व जुर्माना।

  • धारा 144 में लोकसेवक के आदेश का उल्लंघन करने पर एक माह की जेल हो सकती है।


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